Work-from-home - मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम पड़े क्यों कर्मचारियों पर लागू होंगे यह नए नियम

Work-from-home मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम पड़े क्यों कर्मचारियों पर लागू होंगे यह नए नियम।

नई दिल्ली कोरोनावायरस और उसके बाद लगी लॉकडाउन से दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम (Work From home) का कल्चर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है 

भारत में दी इस कल्चर को तेजी से अपनाया जा रहा है अब वाणिज्य द्वारा वर्क फ्रॉम होम नए नियम जारी किए गए हैं

इसके तहत अधिकतम 1 साल के लिए work-from-home करने की अनुमति होगी।

यह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है और इसका फायदा 50% कर्मचारियों को ही मिलेगा।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि इस सुविधा का लाभ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई स्पेशल इकोनामिक जोन (SEZ) मैं काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलेगा।

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) से मिली जानकारी अनुसार वाणिज्य विभाग ने वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 43-A- 2006 अधिसूचित किया है।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि उद्योगों की तरफ से work-from-home के प्रधानों को लेकर मांग रखी गई ।

इसके बाद ही अधिसूचना जारी की गई है केंद्र सरकार ने आया की SEZ के लिए समान रूप से WFH नीति लागू करने की मांग की जा रही थी 

एसईजेड के विकास आयुक्त डीसी को 50% से अधिक को मंजूरी देने का अधिकार होगा किसी को इसके लिए लिखित देना होगा।

Work from home नियम की  खास बातें।

• SEZ मैं किसी इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी पर की वर्क फ्रॉम होम का नया नियम लागू होगा।

• SEZ इकाइयों की IT/आई बी आई एस के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा इसके अस्थायी रूप से या फिर जो यात्रा कर रहे हैं और दूर करने वाले कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा।

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